अयोध्या। यूपी सरकार के सरकारी सेवक/पेंशनर्स या उसकी पत्नी-पति के जीवनकाल में तलाक का वाद सक्षम न्यायालय में दायर होने पर भी तलाकशुदा पुत्री पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी। भले ही तलाक संबंधित के निधन के पश्चात हुआ हो। तलाक की तिथि से पेंशन का लाभ मिलेगा।वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरतन कुमार ने इस आशय का शासनादेश गुरुवार को जारी किया है। अभी तक यह व्यवस्था प्रदेश में नहीं थी। इस शासनादेश के जारी होने से तमाम तलाकशुदा महिलाएं (बेटियां) जो पारिवारिक पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रही हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। पारिवारिक पेंशन निर्धारित होने पर उनका जीवन आसान हो जाएगा।
यूपी सरकार का बड़ा आदेश, अब बेटियां भी तलाक का वाद दाखिल करने पर होंगी पेंशन की हकदार।
byManas Samachar
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