अनुदेशकों ने जीती लड़ाई, अब खत्म नहीं होगी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने 17000 रुपये मानदेय देने का दिया आदेश।



     उत्तर प्रदेश के सरकारी जूनियर स्कूलों में पढ़ा रहे अनुदेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. अब इन अनुदेशकों की नौकरी नहीं खत्म होगी। साथ ही 17 हजार रुपये मानदेय भी इन्हें मिलेगा. सु्प्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की वह अपील खारिज कर दी जिसमें गोवर्नमेंट अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के खिलाफ थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविदा की जो निर्धारित अवधि है वह खत्म होने के बाद भी अनुदेशकों की नौकरी नहीं जाएगी। 10 साल तक काम करने के चलते यह पद ऑटोमैटिक तरीके से सृजित हो चुका है। साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार ने अनुदेशकों को 17 हजार रुपये देने का मानदेय देने का भी निर्देश दिया है।

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