हरियाणा: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य में कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा उनके सेवानिवृत्ति तक सुनिश्चित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक 2024 पेश किया गया है।
सेवा की सुनिश्चितता के लिए नया विधेयक
इस विधेयक के अंतर्गत वे सभी कर्मचारी जिनका वेतन 50,000 रुपये से अधिक है उन्हें भी सेवा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह विधेयक विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए लाया गया है जिन्हें पहले की सरकारों के समय में अनुबंध के आधार पर रखा गया था और जिन्हें पूरा मानदेय नहीं मिलता था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 1 अप्रैल 2022 को पारदर्शिता के साथ रोजगार की प्रक्रिया शुरू की गई थी और अब तक लाखों युवाओं को न्यायपूर्ण और पारदर्शी तरीके से नौकरियां प्रदान की गई हैं।