प्रयागराज। सावन माह में चिकन और मटन की दुकानों को बंद कराने का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया है। इस संबंध में जनहित याचिका (पीआइएल) दायर कर नोटिस की वैधानिकता को चुनौती दी गई है।
अमरोहा निवासी नासिर फारूकी द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि कांवड़ मार्ग से हटकर स्थित चिकन दुकानों को भी पुलिस ने अनडेटेड नोटिस जारी कर बंद करा दिया है।
इससे सैकड़ों लोगों की आजीविका पर संकट उत्पन्न हो गया है। याची के अधिवक्ता मुस्तकीम अहमद ने हाई कोर्ट से हस्तक्षेप का आग्रह किया है। कहा है कि नोटिस रद की जाए।
याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि नोटिस में केवल चार सोमवार का जिक्र है, जबकि पूरे सावन माह में चिकन और मटन की दुकानों को बंद रखा जा रहा है।
इसके अलावा कांवड़ मार्ग के अलावा अन्य दुकानों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है, इससे बड़ी संख्या में लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।
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मामला हाई कोर्ट में।