*लखनऊ। सिगरेट और तंबाकू बेचने के लिए अब हर दुकानदार को लेना होगा लाइसेंस।
*लखनऊ में लागू है नियम उसी तर्ज पर अब 16 शहर भी जोड़े जाएंगे।
*अलीगढ़, मेरठ, अयोध्या, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, वृंदावन मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली, शाहजहांपुर में भी अब लागू होगा नियम।
*अपर मुख्य सचिव नगर विकास रजनीश दुबे ने जारी किया शासनादेश।
*लाइसेंस के बिना कोई भी कमर्शियल मॉल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेंसर, जनरल मर्चेंट, किराना दुकान, गुमटी पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर सकेगा।
*बिना लाइसेंस के पकड़े जाने पर पहली बार ₹2000 जुर्माना और सामान जप्त वहीं दूसरी बार लिया जाएगा ₹5000 जुर्माना।
