कोहरे में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बरतें सावधानी अनधिकृत संचालन करने पर होगी कड़ी कार्यवाही।



              अयोध्या। शीत ऋतु में कोहरे और अंधेरे के कारण दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सम्बन्धित विभागों के साथ-साथ जनता की भागीदारी भी जरूरी है। इसी उद्देश्य के साथ सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), ऋतु सिंह की अध्यक्षता में आज सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अयोध्या परिसर में बस आपरेटर्स एवं मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में श्रीमती सिंह द्वारा बस आपरेटर्स को कोहरे में बरते जाने वाली सावधानियों के बारे में बताते हुए कोहरे में यथा सम्भव बसें न चलवाने के निर्देश दिए जिस पर आपरेटर्स द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गयी और विश्वास दिलाया कि घने कोहरे में वाहनों का संचालन नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त बैठक में अनधिकृत संचालन, परमिट शर्तों का उल्लंघन (यथा- कान्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों में फुटकर सवारी ढोया जाना) न किये जाने की भी हिदायत दी गयी। उ०प्र० राज्य परिवहन निगम द्वारा निजी बसों को अनुबन्धित करने सम्बन्धी व्यवस्था की भी जानकारी दी गयी एवं कर जमा, फिटनेस समय से कराने को कहा गया। साथ ही यह भी जानकारी दी गयी कि 01 अप्रैल 2022 से अब तक लगभग 2500 यात्री वाहनों तथा ओवरलोड में लगभग 3700 वाहनों के चालान हुये हैं। अतः चालान बन्द की परेशानी से बचने के लिए नियमानुसार ही वाहन संचालित करायें। बैठक में सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ऋतु सिंह के अलावा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्री आर0पी0 सिंह, प्रभारी एआरटीओ (प्रवर्तन) श्री संदीप चौधरी ने भी वाहन स्वामियों को जागरूक किया। उपस्थित सभी को श्रीमती सिंह द्वारा बताया गया कि शीत ऋतु में कोहरे और अंधेरे के कारण दुर्घटनाओं की सम्भावना बढ़ जाती है। अतः सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ ठण्ड के मौसम में कुछ सावधानियां बरत कर बहुमूल्य जीवन बचाये जा सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग, अयोध्या सभी वाहन स्वामियों, चालकों और जनता से यह अपील है कि वे कोहरा होने पर यात्रा न करें विशेषकर बसें, ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि बड़े वाहनों में यह खतरा और उससे होने वाली हानि अधिक बढ़ जाती है, इसलिए यथा सम्भव कोहरा होने पर वाहन के संचालन को रोकते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर रोक देना चाहिए और रात में यात्रा करने से बचना चाहिए। आपातकाल की स्थिति में 108 और 112 टोल फ्री नम्बरों पर सम्पर्क करें। शीत ऋतु में यात्रा करते समय सावधानीपूर्वक फॉग लाइट तथा डी-फॉगर का प्रयोग करें, धीमी गति से वाहन चलायें। व्यवसायिक वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य रूप से     
             वाहन के सामने पीछे और साइड में लगवायें, अन्य मोटराइज्ड एवं अन्य मोटराइज्ड वाहनों में भी रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगायें, वाहन के सभी हेडलाइट, टेल लाइट, वाइपर इत्यादि मानक के अनुसार दुरूस्त रखें। हेड लाइट को लो बीम पर रखें ताकि सामने से आना वाले वाहन के चालक को आपका वाहन दिख सके। दो वाहनों के बीच में उचित दूरी रखें, इण्डीकेटर प्रयोग करें, विण्ड सील्ड साफ रखें, नशे की हालत में गाड़ी न चलायें। साथ ही सभी को कोहरे में बरते जाने वाली सावधानियों के पैम्फलेट भी वितरित किये गये।

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