वाराणसी: मिर्जापुर के सीओ सदर को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश, जिरह के लिए न आने पर अदालत का सख्त रुख

       अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश राकेश पांडेय की अदालत ने आठ लाख रुपये के जाली नोट की बरामदगी के मामले में वादी रहे और वर्तमान में मिर्जापुर सदर के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) शैलेंद्र प्रकाश त्रिपाठी के गवाही देने नहीं आने पर सख्त रुख अख्तियार किया है। अदालत ने सीओ को गिरफ्तार करके 26 सितंबर को पेश करने के लिए पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। अदालत ने कहा कि वर्ष 2018 के इस मामले में वादी रहे शैलेंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने 20 फरवरी 2020 को बयान दर्ज कराया था। उनसे जिरह होनी थी, लेकिन तीन वर्ष बीतने के बाद भी नहीं आए। 
       जबकि, यह पत्रावली निगरानी सेल से संबंधित है। शिवपुर थाने के इस मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने 31 दिसंबर 2018 की रात गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त नवीन कुमार यादव के पास से दो हजार की 400 जाली नोट काले रंग के बैग से बरामद की थी तथा नोटिस जारी करके गिरफ्तारी वारंट तामिल कराने को भी कहा है।

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